त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में 25 जून को होगी सभी याचिकाओं की सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में 25 जून को होगी सभी याचिकाओं की सुनवाई

नवक्रान्ति समाचार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के संबंध में आज राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष मेंशन कर कहा कि 9 जून को सरकार ने जो नियमावली बनाई थी। उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट के समक्ष सनी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंड पीठ ने पंचायत चुनाव संबंधी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार अपराह्न 2:00 बजे का समय निर्धारित किया है।

इस मामले में आज को दीपिका की रोल वह अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी हाई कोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई का निर्णय दिया।

मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना।

याचिका करता के मुताबिक एक तरफ सरकार को नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ है और दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के अनुसार कोई भी रूल तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा।

अब इस बात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि 14 जून को गजट नोटिफिकेशन के होने के बाद भी सचिवालय सहित अन्य संस्थाओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी थी?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *