बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 प्रभावी, आदेश जारी

बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 प्रभावी, आदेश जारी

रुद्रप्रयाग /नवक्रान्ति समाचार 

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी जखोली भगत सिंह फोनिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय परीक्षा अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, नकल, धमकी, मारपीट या असामाजिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए लिया गया है।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि जखोली तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों, राजकीय एवं जनता इंटर कॉलेजों सहित 100 गज की परिधि और आसपास के बाजार व मोटर मार्गों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परीक्षार्थी, परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तलवार, पटाखे, एसिड या अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। बिना लिखित अनुमति के कोई भी व्यक्ति सभा, जुलूस या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। साथ ही माइक व लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पैदल व सड़क मार्गों को बाधित करने, अशिष्ट व्यवहार करने, परीक्षा केंद्र या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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