पंचायत चुनाव की 31 जुलाई को होगी मतगणना
विकास खंड मुख्यालय की परिधि में धारा-163 रहेगी प्रभावी
नवक्रान्ति समाचार
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 में मतगणना के दिन (31 जुलाई) को मतगणना केंद्र विकास खंड मुख्यालय जखोली के 200 मीटर की परिधि में धारा-163 प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट जखोली द्वारा इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट जखोली भगत सिंह फोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने तथा अंतिम परिणाम घोषित होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने आदि के दृष्टिगत विकास खंड मुख्यालय जखोली के 200 मीटर की परिधि में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखे जाने हेतु पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर विधि एवं व्यवस्था भंग करने के मंतव्य से एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से हथियार, आग्नेयास्त्र, चाकू, लाठी, डंडा, खुंखरी, तलवार, पटाखे, एसिड या अन्य ज्वलनशील पदार्थ न तो अपने पास रखेगा और न ही इनसे किसी व्यक्ति को आतंकित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।
बताया कि मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 प्रभावी रहेगी। उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

