आपसी सुलह-समझौते के आधार पर होगा मामलों का निस्तारण
रुद्रप्रयाग / नवक्रान्ति समाचार
बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी से संबंधित वादों का किया जाएगा निपटारा
जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय परिसर ऊखीमठ में आगामी 08 मार्च (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए सचिव/सिविल जज (सी.डि.) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रंजन द्वारा बताया गया कि मा.उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा. उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, 138 एन0आई0एक्ट बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवाद वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं पानी से संबधित वाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), वेतन भत्ते एवं अन्य सेवानिवृत्ति से संबंधित सेवा लाभ, धन वसूली से संबंधित वाद, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया, सुखाधिकार, निशेधाज्ञा वाद, विनिर्दिश्ट अनुतोश आदि) इत्यादि विचाराधीन वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण पक्षकारों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने क्षेत्रीय जनता से उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराकर लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

