पंचायत चुनाव के प्रचार खर्च पर होगी कड़ी नजर

पंचायत चुनाव के प्रचार खर्च पर होगी कड़ी नजर

पेड न्यूज़, विज्ञापननुमा खबरें और मीडिया सर्वे भी निगरानी के दायरे में

नवक्रान्ति समाचार

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रत्याशियों के प्रचार खर्च, पेड न्यूज़ और मीडिया गतिविधियों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। यह खर्च निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद यह तय होगा कि प्रचार में कितना खर्च हुआ है और क्या वह तय सीमा के भीतर है।

पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल्स होंगे खर्च में शामिल

प्रत्याशियों द्वारा मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित पेड न्यूज़ (प्रायोजित समाचार), एडवर्टोरियल (विज्ञापन रूपी खबरें), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्वे जैसे सभी प्रचार माध्यमों की गहन निगरानी की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा इस तरह की सामग्री प्रसारित कराई जाती है, तो उसका मूल्यांकन कर उसे चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।

मीडिया मॉनिटरिंग सेल कर रहा लगातार निगरानी

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में मीडिया मॉनिटरिंग सेल समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों की सतत निगरानी कर रहा है। यदि किसी भी माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन या पेड न्यूज़ की पुष्टि होती है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, मीडिया संस्थानों और सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

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